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तीन हत्यारों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Updated Mon, 13 Feb 2017 11:02 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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अपर जिला जज प्रमोद कुमार प्रथम ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन की हत्या के मामले में तीन आरोपियोें को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला हीरा सिंह निवासी ज्ञानी सिंह का भाई अटल बिहारी ओम फीलिंग स्टेशन पर सेल्समैन का काम करता था। 8 अगस्त 2011 को पेट्रोल भरवाने के बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर अटल बिहारी का गांव के शिव शंकर, रिंकू और रामचंद्र से विवाद हो गया।
इसी को लेकर अटल बिहारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ज्ञानी सिंह ने तीनों हमलावरोें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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आरोपी शिवशंकर को आर्म्स एक्ट के आरोप में भी दोषी पाकर सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाए एक साथ चलने का आदेश दिया है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला हीरा सिंह निवासी ज्ञानी सिंह का भाई अटल बिहारी ओम फीलिंग स्टेशन पर सेल्समैन का काम करता था। 8 अगस्त 2011 को पेट्रोल भरवाने के बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर अटल बिहारी का गांव के शिव शंकर, रिंकू और रामचंद्र से विवाद हो गया।
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इसी को लेकर अटल बिहारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ज्ञानी सिंह ने तीनों हमलावरोें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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आरोपी शिवशंकर को आर्म्स एक्ट के आरोप में भी दोषी पाकर सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाए एक साथ चलने का आदेश दिया है।