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हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
Updated Sun, 20 Mar 2016 01:04 AM IST
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अपर जिला जज भूपेंद्र सहाय ने हत्या और जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव भरखा निवासी ओमवीर सिंह के चाचा हरिहर सिंह और भाई विजय कुमार का 9 दिसंबर 2010 को गांव के रामनिवास उर्फ भीमा से खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में आरोपी ने हरिहर सिंह की फावड़े से गर्दन काट कर हत्या कर दी थी। भाई विजय कुमार को गंभीर रुप से घायल कर दिया था।
घटना की रिपोर्ट ओमवीर सिंह ने आरोपी रामनिवास उर्फ भीमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। जानलेवा हमले के जुर्म में दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव भरखा निवासी ओमवीर सिंह के चाचा हरिहर सिंह और भाई विजय कुमार का 9 दिसंबर 2010 को गांव के रामनिवास उर्फ भीमा से खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में आरोपी ने हरिहर सिंह की फावड़े से गर्दन काट कर हत्या कर दी थी। भाई विजय कुमार को गंभीर रुप से घायल कर दिया था।
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घटना की रिपोर्ट ओमवीर सिंह ने आरोपी रामनिवास उर्फ भीमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। जानलेवा हमले के जुर्म में दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।