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पत्नी की हत्या में पति दोषसिद्ध
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Updated Mon, 23 Jan 2017 10:52 PM IST
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- फोटो : SELF
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जिला जज आलोक सक्सेना ने पत्नी की हत्या में पति को दोषी करार दिया है। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोष सिद्ध पति को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
कन्नौज जिले के ईसुफपुर निवासी रामबाबू ने बहन नेमा की शादी कमालगंज के नई बस्ती निवासी महेन्द्र के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन नेमा को परेशान करने लगे। 18 जून 2011 को धारदार हथियार से काट कर नेमा की हत्या कर दी गई थी। इसकी रामबाबू ने महेन्द्र, अनिल, मिंटू, दयाराम, गोमती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया। मुक दमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पति महेन्द्र को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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कन्नौज जिले के ईसुफपुर निवासी रामबाबू ने बहन नेमा की शादी कमालगंज के नई बस्ती निवासी महेन्द्र के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन नेमा को परेशान करने लगे। 18 जून 2011 को धारदार हथियार से काट कर नेमा की हत्या कर दी गई थी। इसकी रामबाबू ने महेन्द्र, अनिल, मिंटू, दयाराम, गोमती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया। मुक दमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पति महेन्द्र को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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