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बालिका से दुष्कर्म में दस साल की कैद

Sun, 20 Mar 2016 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद Updated Sun, 20 Mar 2016 01:04 AM IST
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Girl raped ten-year prison term
कोर्ट - फोटो : demo
अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बालिका से दुष्कर्म करने के मुकदमे में आरोपी को दस साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र गांव बदनपुर निवासी जयदेव उर्फ डार्लिंग ने 17 मई 2014 को 10 साल की लड़की को जबरन पकड़कर उसके साथ मक्का के खेत में दुष्कर्म किया था। बालिका के पिता की तहरीर पर जयदेव उर्फ डार्लिंग के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत रिपोर्ट लिखी गई। आरोपी के खिलाफ विवेचक ने अदालत में जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल चंद्र कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को 376(2)(झ) में दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना किया है। धारा 4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषी पाकर दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। दोनों सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया है।
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