फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Four brothers, including life imprisonment for killing five

हत्या में चार सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद

Sat, 25 Feb 2017 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो,फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो,फर्रुखाबाद Updated Sat, 25 Feb 2017 11:46 PM IST
विज्ञापन

फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अब्दुल मोबीन ने हत्या के मुकदमे के आरोपी चार सगे भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है।शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव डुबरी निवासी रामकुमार के भाई श्रवण कुमार नरेगा ग्राम प्रभारी थे। इस कारण गांव के योगेंद्र उर्फ गुड्डू से रंजिश चल रही थी। 11/12 जून 2009 की रात करीब दो बजे श्रवण कुमार परिजनों के साथ सो रहे थे।

विज्ञापन


तभी योगेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू, उसके भाई रामवीर, श्यामवीर, सर्वेश व गांव के केशव ने श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई राम कुमार ने पांचों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजाला तबस्सुम, कृष्णपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश की। सुनवाई होने के बाद जज ने आरोपी योगेंद्र उर्फ गुड्डू, रामवीर, श्यामवीर, सर्वेश, केशव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया। योगेंद्र सिंह को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed