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पति के आत्महत्या करने में पत्नी समेत सात के खिलाफ होगी रिपोर्ट
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फर्रुखाबाद। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कमालगंज थानाध्यक्ष को पत्नी समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी इंद्रपाल सिंह ने हरदोई जिले के थाना हरपालपुर के सुभौआपुर गांव निवासी रोली, धर्मेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, छुन्नू, मुनकू, मोनू, गीता पत्नी रावेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में अधिवक्ता दीपक द्विवेदी के माध्यम से याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि बेटे प्रमोद सिंह उर्फ मोनू का विवाह 29 जून 2018 को रोली के साथ हुआ था।
कुछ दिन बाद बहू और उसके परिजन बेटे पर दिल्ली आकर रहने और प्राइवेट नौकरी करने का दबाव बनाने लगे। बेटे ने घर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बहू और उसके परिजन बेटे को ताना देने लगे। दिसंबर 2018 को बहू अपने मायके चली गई। इससे क्षुब्ध होकर बेटे ने 7 जनवरी 2019 को आत्महत्या कर ली। याचिका पर सुनवाई के बाद एसीजेएम ने कमालगंज थानाध्यक्ष को घटना की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी इंद्रपाल सिंह ने हरदोई जिले के थाना हरपालपुर के सुभौआपुर गांव निवासी रोली, धर्मेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, छुन्नू, मुनकू, मोनू, गीता पत्नी रावेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में अधिवक्ता दीपक द्विवेदी के माध्यम से याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि बेटे प्रमोद सिंह उर्फ मोनू का विवाह 29 जून 2018 को रोली के साथ हुआ था।
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कुछ दिन बाद बहू और उसके परिजन बेटे पर दिल्ली आकर रहने और प्राइवेट नौकरी करने का दबाव बनाने लगे। बेटे ने घर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बहू और उसके परिजन बेटे को ताना देने लगे। दिसंबर 2018 को बहू अपने मायके चली गई। इससे क्षुब्ध होकर बेटे ने 7 जनवरी 2019 को आत्महत्या कर ली। याचिका पर सुनवाई के बाद एसीजेएम ने कमालगंज थानाध्यक्ष को घटना की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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