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दंपति समेत एक परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास
Updated Fri, 24 Aug 2018 11:24 PM IST
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फर्रुखाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने हत्या के एक मामले में दंपति समेत एक परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17-17 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव पसई नगला निवासी मोहित कुमार की गांव के हरिप्रसाद से पुरानी रंजिश चल रही थी। 7 दिसंबर 2014 को मोहित का भाई रोहित खेत पर जा रहा था। रास्ते में हरिप्रसाद, इसकी पत्नी मिथलेश कुमारी, पुत्र प्रवीन कुमार और हरिप्रसाद के भाई संजय कुमार ने रोहित को घेर लिया।
उसके साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर मोहित दौड़कर खेत की ओर गए। तभी आरोपियों ने रोहित की गोली मार कर हत्या कर दी। आरोपियों ने मोहित पर भी फायर किया। गोली लगने से मोहित घायल हो गया था। घायल मोहित ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दंपति, उसके पुत्र समेत चारों आरोपियों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
दंपति समेत एक परिवार के चार लोगों को उम्र कैद
17-17 हजार रुपये किया गया जुर्माना
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कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव पसई नगला निवासी मोहित कुमार की गांव के हरिप्रसाद से पुरानी रंजिश चल रही थी। 7 दिसंबर 2014 को मोहित का भाई रोहित खेत पर जा रहा था। रास्ते में हरिप्रसाद, इसकी पत्नी मिथलेश कुमारी, पुत्र प्रवीन कुमार और हरिप्रसाद के भाई संजय कुमार ने रोहित को घेर लिया।
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उसके साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर मोहित दौड़कर खेत की ओर गए। तभी आरोपियों ने रोहित की गोली मार कर हत्या कर दी। आरोपियों ने मोहित पर भी फायर किया। गोली लगने से मोहित घायल हो गया था। घायल मोहित ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दंपति, उसके पुत्र समेत चारों आरोपियों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
दंपति समेत एक परिवार के चार लोगों को उम्र कैद
17-17 हजार रुपये किया गया जुर्माना