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गाजियाबाद एसपी को कोर्ट ने तलब किया

Thu, 25 Aug 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Aug 2022 11:57 PM IST
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crime
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एमपी-एमएलए के न्यायाधीश ने सपा के पूर्व विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे के गवाह टीलामोड के प्रभारी निरीक्षक को गवाही के लिए न भेजने पर एसपी गाजियाबाद को नोटिस जारी किया है।
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आदेश की अवहेलना और असहयोग करने में लिखित स्पष्टीकरण 9 सितंबर तक देने आदेश दिया है। गवाह प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व कुर्की का नोटिस जारी किया गया है।
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पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में शहर के मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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उनके खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली के सिपाही बिजेंद्र सिंह तोमर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
इसमें गाजियाबाद के टीलामोड के प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार की गवाही होनी है। घटना के समय वह फर्रुखाबाद में तैनात थे। कोर्ट से कई बार भुवनेश कुमार को गवाही के लिए तलब किया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।
गवाह भुवनेश कुमार के खिलाफ कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट व कोर्ट आदेश की अवहेलना का नोटिस हुआ, फिर भी भुवनेश गवाही के लिए नहीं पहुंचे।
गाजियाबाद के एसपी ने 23 जुलाई, 4 अगस्त, 8 अगस्त को कोर्ट में भेजी रिपोर्ट में कहा कि सेना भर्ती की नई नीति के विरोध में प्रदर्शन और कांवड़ यात्रा में प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार की ड्यूटी लगी है।
20 अगस्त को गाजियाबाद एसपी की आई रिपोर्ट में कहा गया कि दरोगा नेमसिंह ने टीलामोड थाने में भुवनेश कुमार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कोर्ट आदेश की अवहेलना का नोटिस कार्यालय में दाखिल कर दिया है।

भुवनेश कुमार अवकाश पर हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर मुकदमे का जल्द निस्तारण होना है, इसके बावजूद गाजियाबाद के एसपी गवाही के लिए भुवनेश कुमार को नहीं भेज रहे हैं।
न्यायाधीश ने गाजियाबाद के एसपी कोें पूरे मामले में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश ने एसपी और प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी है।
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