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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में शहर कोतवाल फंसे

Sun, 03 Jul 2022 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 Jul 2022 12:06 AM IST
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फर्रुखाबाद। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में शहर कोतवाल फंस गए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अखिल कुमार के आदेश पर शहर कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी को भी आदेश की प्रति भेजी है।
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रत्नेश कुमार बनाम नरेश बाथम मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। इसमें आरोपी नरेश बाथम के खिलाफ 20 दिसंबर 2016 को गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। तब से लगातार आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट चल रहे हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश नहीं किया गया। आदेश का पालन न करने पर 30 अक्तूबर 2021 को शहर कोतवाल को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया गया, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
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25 मई और आठ जून को भी व्यक्तिगत कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया, इसके बावजूद शहर कोतवाल ने कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं दिया। पीड़िता के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन न होने से मुकदमा का निस्तारण लटका हुआ है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट तृृतीय अखिल कुमार के आदेश पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में शहर कोतवाल के खिलाफ कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। प्रकीर्ण वाद में 20 जुलाई की तारीख लगाई गई है।
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