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Farrukhabad News: दोषसिद्ध सदर विधायक सुनील दत्त की अपील स्वीकार, मिली अंतरिम जमानत
Sun, 19 Oct 2025 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sun, 19 Oct 2025 01:14 AM IST
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फर्रुखाबाद। एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा महामारी अधिनियम की धारा 3 और धारा 269 के तहत दोषी करार दिए गए सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की जिला जज नीरज कुमार की कोर्ट में दाखिल अपील पर सुनवाई हुई।
न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। विधायक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज अधिकांश मुकदमे कोरोना काल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए गए। धारा 269 के तहत सजा देना न्यायिक द्वंद्व उत्पन्न करता है, क्योंकि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। जिला जज ने माना कि अपील में विधिक प्रश्नों की गहन जांच आवश्यक है, इसलिए इसे पंजीकृत कर आगामी सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए।
अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मेजर सुनील दत्त पहले से निरंतर जमानत पर हैं और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समराशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। विधायक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज अधिकांश मुकदमे कोरोना काल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए गए। धारा 269 के तहत सजा देना न्यायिक द्वंद्व उत्पन्न करता है, क्योंकि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। जिला जज ने माना कि अपील में विधिक प्रश्नों की गहन जांच आवश्यक है, इसलिए इसे पंजीकृत कर आगामी सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए।
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अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मेजर सुनील दत्त पहले से निरंतर जमानत पर हैं और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समराशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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