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Farrukhabad News: नाबालिग से दुष्कर्म का दोष सिद्ध
Sat, 10 Jun 2023 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 10 Jun 2023 12:33 AM IST
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फर्रुखाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने दोषी करार किया है। दोषी को 12 जून को सजा सुनाई जाएगी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने मोहल्ले के ही निवासी अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ 14 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 13 जुलाई 2020 को छत पर सो रही थी। उसी दौरान पड़ोसी अनिल छत पर आया। उसने पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचक ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर 27 अगस्त 2020 को आरोपी अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने शुक्रवार को साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी अनिल को दोषी करार किया है। उन्होंने सजा सुनाने के लिए 12 जून की तिथि नीयत की है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने मोहल्ले के ही निवासी अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ 14 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 13 जुलाई 2020 को छत पर सो रही थी। उसी दौरान पड़ोसी अनिल छत पर आया। उसने पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचक ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर 27 अगस्त 2020 को आरोपी अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने शुक्रवार को साक्ष्य व गवाह के आधार पर आरोपी अनिल को दोषी करार किया है। उन्होंने सजा सुनाने के लिए 12 जून की तिथि नीयत की है।
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