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पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी पर दोषसिद्ध
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फर्रुखाबाद। किशोरी को ले जाने में कोर्ट नेे दोष सिद्ध कर दिया है। आरोपी को 14 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
शाहजहांपुर के थाना रोजा के एक गांव निवासी ग्रामीण एक फरवरी 2015 को 15 वर्षीय पुत्री व पुत्र के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने के लिए आया था।
थाना रोजा के गांव लोधीपुर नई बस्ती निवासी आकाश उर्फ मोंटी पांचाल घाट से नाबालिग पुत्री को अपने साथ लेकर चला गया था। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर आकाश उर्फ मोंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचक ने किशोरी को बरामद कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर सिंह ने आरोपी आकाश उर्फ मोंटी को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार, तेज सिंह राजपूत, विकास कटियार ने सजा को लेकर दलीलें दीं।
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शाहजहांपुर के थाना रोजा के एक गांव निवासी ग्रामीण एक फरवरी 2015 को 15 वर्षीय पुत्री व पुत्र के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने के लिए आया था।
थाना रोजा के गांव लोधीपुर नई बस्ती निवासी आकाश उर्फ मोंटी पांचाल घाट से नाबालिग पुत्री को अपने साथ लेकर चला गया था। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर आकाश उर्फ मोंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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विवेचक ने किशोरी को बरामद कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर सिंह ने आरोपी आकाश उर्फ मोंटी को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार, तेज सिंह राजपूत, विकास कटियार ने सजा को लेकर दलीलें दीं।