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ठेकेदार शमीम हत्याकांड : सोशल मीडिया पर गवाह को मिली धमकी, दर्ज कराई रिपोर्ट
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फर्रुखाबाद। ठेकेदार शमीम हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे को सजा होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पोस्टों से गरमाया हुआ है। मुकदमे में गवाह रहे भूसामंडी निवासी फजल मंसूरी ने बताया कि उन्हे सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने जान को खतरा बताते हुए फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
फजल मंसूरी ने पुलिस को बताया कि 27 अगस्त को न्यायालय ने माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिस मुकदमे में सजा हुई उसमें वह गवाह हैं। सजा सुनाए जाने के बाद से ही माफिया अनुपम दुबे के गुर्गे सोशल मीडिया पर भड़काऊ और धमकी भरे पोस्ट कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि भक्त भोलेनाथ, कौशलेंद्र दुबे, रामू त्रिपाठी, प्रमोद मिश्रा, जय श्री राम व मीनाक्षी दुबे नाम से बनी आईडी से पोस्ट किए गए संदेशों में न सिर्फ जातिगत टिप्पणी की गई बल्कि खुलेआम बदला लेने जैसी बातें लिखी गईं। इन पोस्टों की प्रति भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीर से लेते हुए बीएनएस की धारा 351(2), 353(1) व 353(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर फतेहगढ़ रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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फजल मंसूरी ने पुलिस को बताया कि 27 अगस्त को न्यायालय ने माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिस मुकदमे में सजा हुई उसमें वह गवाह हैं। सजा सुनाए जाने के बाद से ही माफिया अनुपम दुबे के गुर्गे सोशल मीडिया पर भड़काऊ और धमकी भरे पोस्ट कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि भक्त भोलेनाथ, कौशलेंद्र दुबे, रामू त्रिपाठी, प्रमोद मिश्रा, जय श्री राम व मीनाक्षी दुबे नाम से बनी आईडी से पोस्ट किए गए संदेशों में न सिर्फ जातिगत टिप्पणी की गई बल्कि खुलेआम बदला लेने जैसी बातें लिखी गईं। इन पोस्टों की प्रति भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीर से लेते हुए बीएनएस की धारा 351(2), 353(1) व 353(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर फतेहगढ़ रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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