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छेड़छाड़ व मारपीट के आरोप में सपा जिलाध्यक्ष को मिली सशर्त जमानत

Wed, 04 Nov 2020 06:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2020 06:44 PM IST
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conditional bail to Sp district president
सपा जिलाध्यक्ष को सशर्त जमानत
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फर्रुखाबाद। महिला से छेड़छाड़ व जानलेवा हमले के आरोप में जेल में निरुद्ध सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी को प्रभारी जिला जज राजेश कुमार राय ने सशर्त जमानत दे दी है। इसके अनुसार आरोपी पीड़िता को डराए-धमकाएंगे नहीं। गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगे और न साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे। विवेचना में विवेचक का सहयोग करना होगा। दो वकीलों के जमानत लेने पर जेएम सदर कोर्ट से परवाना रिहाई जारी किया गया।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजीटोला निवासी सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी एक महिला से मारपीट व छेड़छाड़ के आरोप में 2 नवंबर से जिला कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध हैं। उनकी जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। आरोपी के अधिवक्ताओं बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव पारिया, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंह राठौर, शैलेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह चौहान, शिव प्रताप सिंह चीनू, सुनील दिवाकर, राजेंद्र यादव ने दलीलें पेश कीं।
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कहा कि आरोपी वकील हैं और कायमगंज तहसील में वकालत करते हैं। शमसाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। राजनीतिक छवि धूमिल करने को झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट में कलमबंद बयान में पीड़िता ने सपा जिलाध्यक्ष पर फायरिंग व छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया है। सिर्फ हाथापाई में पैर के पंजे व कमर में चोट आने की बात कही है।
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सुनवाई के बाद प्रभारी जिला जज ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर दी। 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत व इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह चीनू व शकील ने जमानत ली। जेएम सदर कोर्ट से आरोपी सपा जिलाध्यक्ष को जेल से रिहा करने संबंधी आदेश कारागार अधीक्षक को भेजा गया है।

कोर्ट के बाहर सपा नेता डटे रहे
सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर सपा नेता डटे रहे। सुनवाई पूरी होने पर दोपहर बाद तक सपा नेता आदेश देखने को उत्सुक रहे और कचहरी परिसर में वकीलों में चेंबर में बैठे रहे।
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