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Farrukhabad News: अपहरण, कब्जा सहित अन्य धाराओं में माफिया अनुपम पर आरोप तय

Thu, 07 Nov 2024 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 12:25 AM IST
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Charges framed against Mafia Anupam in kidnapping, possession and other sections
फर्रुखाबाद। हत्या के मामले में मथुरा की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर के आरोपी माफिया अनुपम दुबे की बुधवार को एडीजे प्रथम शैली राय की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। उन पर अपहरण, कब्जा करने समेत कई धाराओं दर्ज मुकदमे में आरोप तय किए गए। सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर तय कर दी गई।
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जिला मैनपुरी थाना भोगांव के ग्राम नवीगंज निवासी चंद्रमोहन ने सात अप्रैल 2023 को मोहम्मदाबाद कोतवाली में सहसापुर निवासी माफिया अनुपम दुबे, इनामी भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, आशीष पांडे, अमरीश पांडे, आशुतोष द्विवेदी, दीपक दीक्षित, आदेश सिंह, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, ध्रुव सिंह, बृजमोहन सिंह, विनय दुबे, हरीश दुबे पर अपहरण, कब्जा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि नामजद पांच अक्तूबर 2020 को उनके घर आए और कहा कि अनुपम ने बुलाया है।
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दबंगों जबरन गाड़ी में डालकर अनुपम के घर ले गए। अनुपम दुबे ने 90 लाख रुपये लेकर कीमती जमीन का इकरारनामा करने के लिए कहा। मना करने पर अनुपम ने गैंग के सदस्यों से कमरे में बंद करके 25 लाख रुपये फिरौती देने पर ही छोड़ने की धमकी दी। मजबूरन इकरारनामा को राजी हो गए। अनुपम दुबे ने छह अगस्त 2020 को भोगांव तहसील में आरोपियों के नाम इकरारनामा और बैनामा करवा लिया।
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पुलिस ने माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि अन्य नामजदों पर विवेचना जारी है। एडीजे प्रथम कोर्ट में माफिया अनुपम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। माफिया ने आरोप गलत बताए। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शैली राय ने माफिया अनुपम पर आरोप तय किया। अभियोजन साक्ष्य के लिए 20 नवंबर की तारीख तय कर दी गई।
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