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Farrukhabad News: युवक पर हत्या के प्रयास का आरोप साबित,पिता और भाई दोष मुक्त

Fri, 20 Dec 2024 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2024 11:55 PM IST
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Charge of attempt to murder against young man proved, father and brother acquitted
फर्रुखाबाद। हत्या के प्रयास में एडीजे चतुर्थ डॉ अनिल कुमार ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को 23 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी के पिता व भाई को दोष मुक्त कर दिया।
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कंपिल थाना क्षेत्र के गांव चिकनईया साध नगर निवासी बबलू ने गांव के ही तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि गांव के किशनवीर, श्यामवीर पुत्रगण सत्यपाल व सत्यपाल पुत्र राम स्वरूप से उसका विवाद चल रहा था।
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27 मई 2017 की रात में किशनवीर, श्यामवीर, सत्यपाल सहित दो अज्ञात लोग दीवार फांदकर घर में घुस आए। किशनवीर ने चारपाई पर सो रहे पिता के गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गए।
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सभी आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तीन नामजद सहित दो अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर किशनवीर, श्यामवीर, सत्यपाल के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे चतुर्थ डॉ अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशनवीर को दोषी करार दिया।
गवाहों ने भी दोषी के खिलाफ डटकर गवाही दी। वहीं मामले में साक्ष्य के अभाव में श्यामवीर व सत्यपाल को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया। वहीं दोष सिद्ध आरोपी को 23 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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