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Farrukhabad News: बंधक संपत्ति पर दोबारा लोन लेने में धोखाधड़ी का मुकदमा

Tue, 06 Feb 2024 02:53 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:53 AM IST
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Case of fraud in taking re-loan against mortgaged property
कायमगंज। बैंक ऑफ इंडिया में बंधक संपत्ति पर 35 लाख रुपये का दोबारा लोन लेने के मामले में शाखा प्रबंधक ने फर्म के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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बैंक आफ इंडिया के हरदोई आंचलिक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ शाखा प्रबंधक सिद्धार्थ दुबे ने एसपी के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि नगर के मोहल्ला कुकीखेल निवासी राजेन्द्र सिंह गंगवार मेसर्स रंगीलाल राजेन्द्र सिंह फर्म के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने 5 फरवरी 2019 को संपत्ति पर 35 लाख का लोन लिया था। यह संपत्ति नवीनचंद्र, प्रेमचंद्र के नाम थी, जो पहले से बैंक में बंधक थी। प्रेमचंद्र की मौत के बाद उनके पुत्र रवेंद्र सिंह पूरी संपत्ति के मालिक बन गए।
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रवेंद्र सिंह ने राजेंद्र सिंह पुत्र नवीनचंद्र के नाम आधी जमीन का बैनामा लिख दिया। उसी संपत्ति को 25 जनवरी 2019 को मेसर्स रंगीलाल राजेंद्र सिंह के नाम पर नए तरीके से फिर गिरवीं रखकर 35 लाख रुपये ले लिए। इस तरह से राजेंद्र सिंह ने 35 लाख रुपये लोन का लाभ उठाया है। जुलाई 2023 में जब यह मामला ऑडिट में पकड़ में आया तो धोखाधड़ी की जानकारी हुई। पुलिस ने राजेन्द्र सिंह पुत्र नवीन चंद्र गंगवार निवासी कुकीखेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (संवाद)
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