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प्रेमी पर दुष्कर्म, दो साथियों पर किशोरी को ले जाने का दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमशंकर ने दुष्कर्म के मुकदमे में प्रेमी को दुष्कर्म करने और दो साथियों को किशोरी को ले जाने में दोषी करार दिया है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। 25 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
शहर के एक मोहल्ला निवासी किशोरी नौ जनवरी 2019 को स्कूटी से मठिया देवी मंदिर के पास कोचिंग पढ़ने गई थी। वह लौट कर घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी खोज में लग गए। घर में सुसाइड नोट मिलने पर परिजन पांचालघाट और रामगंगा पुल के पास तलाश करने गए।
रामगंगा पुल के पास किशोरी की स्कूटी और बैग पड़ा मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। 11 जनवरी को पुलिस ने मोहल्ला महावीरगंज निवासी लोकेश सिंह के साथ किशोरी को बरामद कर लिया।
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पूछताछ करने पर पता चला कि ठंडी सड़क निवासी अंकित राजपूत और पुराना कोठा पारचा निवासी मुद्दस्सिर के सहयोग से लोकेश सिंह किशोरी को अपने साथ ले गया था। वह शादी कर कानपुर में बतौर पति-पत्नी रहने लगे। पुलिस ने जांच के बाद लोकेश सिंह, अंकित राजपूत और मुद्दस्सिर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने लोकेश सिंह को दुष्कर्म, षड्यंत्र, पाक्सो एक्ट में दोषी करार दिया।
उसके साथी अंकित राजपूत और मुद्दस्सिर को किशोरी को ले जाने व षड्यंत्र में दोषी करार दिया है। तीनों को जेल भेज दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार ने बताया कि 25 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी किशोरी नौ जनवरी 2019 को स्कूटी से मठिया देवी मंदिर के पास कोचिंग पढ़ने गई थी। वह लौट कर घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी खोज में लग गए। घर में सुसाइड नोट मिलने पर परिजन पांचालघाट और रामगंगा पुल के पास तलाश करने गए।
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रामगंगा पुल के पास किशोरी की स्कूटी और बैग पड़ा मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। 11 जनवरी को पुलिस ने मोहल्ला महावीरगंज निवासी लोकेश सिंह के साथ किशोरी को बरामद कर लिया।
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पूछताछ करने पर पता चला कि ठंडी सड़क निवासी अंकित राजपूत और पुराना कोठा पारचा निवासी मुद्दस्सिर के सहयोग से लोकेश सिंह किशोरी को अपने साथ ले गया था। वह शादी कर कानपुर में बतौर पति-पत्नी रहने लगे। पुलिस ने जांच के बाद लोकेश सिंह, अंकित राजपूत और मुद्दस्सिर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने लोकेश सिंह को दुष्कर्म, षड्यंत्र, पाक्सो एक्ट में दोषी करार दिया।
उसके साथी अंकित राजपूत और मुद्दस्सिर को किशोरी को ले जाने व षड्यंत्र में दोषी करार दिया है। तीनों को जेल भेज दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार ने बताया कि 25 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।