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पूर्व मंत्री की हत्या में सजा काट रहे जीवा की जमानत खारिज

Fri, 20 Aug 2021 10:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 10:23 PM IST
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Bail of Jeeva, who is serving sentence in the murder of Brahmadutt Dwivedi, rejected
ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सजा काट रहे जीवा की जमानत खारिज
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फर्रुखाबाद। भाजपा के पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सजा काट रहे संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई। उसकी पत्नी पायल ने जनवरी में जमानत याचिका दायर की थी। संजीव लखनऊ की जेल में बंद है।
मोहल्ला सेनापति निवासी भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 10 फरवरी 1997 को लोहाई रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 17 जुलाई 2003 को सीबाईआई कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय सिंह व जनपद शामली के गांव आमदपुर निवासी शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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विजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 26 मई 2017 को आजीवन कारावास की सजा के आदेश को बहाल कर दिया गया। विजय सिंह ने 5 जून 2017 को कोर्ट में समर्पण कर दिया।
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तब संजीव जेल में ही बंद था। वर्ष 2019 में विजय सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी। अब गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजीव की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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