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Farrukhabad News: माफिया के ब्लाॅक प्रमुख भाई बब्बन की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 23 Mar 2024 02:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Mar 2024 02:47 PM IST
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Bail application of mafia block chief Bhai Babban rejected
फर्रुखाबाद। माफिया अनुपम दुबे के ब्लाॅक प्रमुख भाई बब्बन की गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मोहम्मदाबाद के तत्कालीन कोतवाल अमर पाल सिंह ने माफिया बसपा नेता अनुपम दुबे के ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग अवैध प्रपत्रों से गिरोह बंद तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल करते हैं। इनसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। समाज के लोग भयभीत हैं। इनके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं।

मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी अमित गंगवार ने अमित दुबे उर्फ बब्बन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अमित दुबे तभी से हरदोई जेल में बंद है। अमित दुबे की ओर से उनके वकील ने गैंगस्टर के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार की कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। बचाव पक्ष के वकीलों व अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत को लेकर जिरह की गई। उनके वकील बृजेंद्र मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि अमित दुबे उर्फ बब्बन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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