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Farrukhabad News: आत्महत्या के लिए उकसाने में प्रधानाध्यापक की अग्रिम जमानत खारिज

Fri, 24 Nov 2023 12:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Nov 2023 12:14 AM IST
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Anticipatory bail of headmaster rejected for abetting suicide
फर्रुखाबाद। शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में प्रधानाध्यापक की अग्रिम जमानत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह ने खारिज कर दी।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजम खां निवासी आशीष त्रिपाठी ने प्राथमिक स्कूल झब्बूपुर के प्रधानाध्यापक निर्देश गंगवार, बीएसए कार्यालय के लिपिक सुरेंद्र नाथ अवस्थी, कायमगंज के बीईओ गिरिराज सिंह के खिलाफ 29 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि पिता अनिल कुमार त्रिपाठी प्राथमिक स्कूल झब्बूपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उनको बर्खास्त कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने 18 फरवरी 2016 को उनको वेतन सहित बहाली के आदेश दिए थे। 96 माह बीतने के बाद भी उनको वेतन नहीं दिया गया। इससे परेशान होकर 27 सितंबर को पिता अनिल कुमार त्रिपाठी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था।
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सैफई में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बीएसए गौतम प्रसाद ने प्रधानाध्यापक निर्देश गंगवार व लिपिक सुरेंद्र नाथ अवस्थी, खंड शिक्षा अधिकारी गिरिराज सिंह को निलंबित कर दिया था। निर्देश गंगवार ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बचाव पक्ष के वकील ने दलीलें दीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रधानाध्यापक के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।
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