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धोखाधड़ी में पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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फर्रुखाबाद। वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के मुकदमे में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की। सुनवाई के बाद जिला जज ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शहर के मोहल्ला पटेल पार्क के नजदीक निवासी पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें जसमई के पास वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए 2004 में फर्जी बसीयत कराने का आरोप लगाया गया है। डीएम ने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया भी घोषित किया था। विवेचक ने मुकदमे में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।
उर्मिला राजपूत ने अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में पेश की। सुनवाई के बाद जिला जज ने पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शहर के मोहल्ला पटेल पार्क के नजदीक निवासी पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें जसमई के पास वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए 2004 में फर्जी बसीयत कराने का आरोप लगाया गया है। डीएम ने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया भी घोषित किया था। विवेचक ने मुकदमे में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।
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उर्मिला राजपूत ने अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में पेश की। सुनवाई के बाद जिला जज ने पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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