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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में एक आरोपी पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार किया है। एक आरोपी की फाइल अलग की गई। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के रामवीर व कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला उमराव निवासी इंद्रजीत के खिलाफ 24 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग 12 फरवरी 2015 को उसकी 15 वर्ष की पुत्री को साथ ले गए। विवेचक ने जांच के बाद किशोरी को खोज निकाला।
कोर्ट में बयान के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। विवेचक ने नगला उमराव निवासी कमलेश, इंद्रजीत, रामवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामवीर की फाइल अलग कर दी गई।
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सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमलेश को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 29 फरवरी की तिथि नियत की। साक्ष्य के अभाव में इंद्रजीत को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के रामवीर व कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला उमराव निवासी इंद्रजीत के खिलाफ 24 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग 12 फरवरी 2015 को उसकी 15 वर्ष की पुत्री को साथ ले गए। विवेचक ने जांच के बाद किशोरी को खोज निकाला।
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कोर्ट में बयान के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। विवेचक ने नगला उमराव निवासी कमलेश, इंद्रजीत, रामवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामवीर की फाइल अलग कर दी गई।
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सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमलेश को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 29 फरवरी की तिथि नियत की। साक्ष्य के अभाव में इंद्रजीत को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।