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Farrukhabad News: अधिवक्ता राजीव बाजपेयी पांच वर्षों के लिए डिबार

Thu, 21 Aug 2025 11:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 21 Aug 2025 11:45 PM IST
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Advocate Rajiv Bajpai debarred for five years
फर्रुखाबाद। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने अधिवक्ता राजीव बाजपेयी को पांच वर्षों के लिए देश भर में अधिवक्ता व्यवसाय करने से निषेधित कर दिया है। बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन सचिव कुंवर सिंह यादव ने एक पत्र जारी कर बार एसोसिएशन भवन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया। नोटिस पत्र में कहा गया कि शैलेन्द्र कुमार शर्मा आदि बनाम राजीव बाजपेयी प्रकरण में बार कौंसिल ने विगत चार अगस्त को अधिवक्ता राजीव बाजपेयी को डिबार करने का आदेश दिया था। बार सचिव कुंवर सिंह ने बताया कि 19 अगस्त को पंजीकृत डाक और जनपद न्यायाधीश के माध्यम से बार एसोसिएशन को आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। आदेश की प्रति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दिया गया है। कहा कि आदेश के अनुपालन में बार की मतदाता सूची में अंकित अधिवक्ता के नाम के आगे डिबार शब्द भी अंकित किया जाएगा। (संवाद)
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