फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Accused convicted of raping girl

Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म में आरोपी पर दोष सिद्ध

Tue, 05 Mar 2024 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 12:09 AM IST
विज्ञापन
Accused convicted of raping girl
फर्रुखाबाद। आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने आरोपी को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की चौकी ताजपुर के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के साहिल बाल्मीकि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि आठ नवंबर 2021 को उसकी आठ वर्ष की पुत्री घूरा डालने के लिए गई थी। उसी दौरान साहिल ने पुत्री को दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर पुत्री को बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गया।
विज्ञापन

विवेचक ने जांच के बाद साहिल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी साहिल को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए न्यायाधीश ने 11 मार्च की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed