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Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म में आरोपी पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने आरोपी को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की चौकी ताजपुर के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के साहिल बाल्मीकि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि आठ नवंबर 2021 को उसकी आठ वर्ष की पुत्री घूरा डालने के लिए गई थी। उसी दौरान साहिल ने पुत्री को दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर पुत्री को बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गया।
विवेचक ने जांच के बाद साहिल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी साहिल को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए न्यायाधीश ने 11 मार्च की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की चौकी ताजपुर के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के साहिल बाल्मीकि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि आठ नवंबर 2021 को उसकी आठ वर्ष की पुत्री घूरा डालने के लिए गई थी। उसी दौरान साहिल ने पुत्री को दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर पुत्री को बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गया।
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विवेचक ने जांच के बाद साहिल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी साहिल को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए न्यायाधीश ने 11 मार्च की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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