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हत्या के जुर्म में चार अभियुक्तों को उम्र कैद

Fri, 28 Nov 2014 05:30 AM IST
Farrukhabad
Farrukhabad Updated Fri, 28 Nov 2014 05:30 AM IST
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फर्रुखाबाद। जिला जज राजन चौधरी ने हत्या के मुकदमे में दोषी ठहराए गए चार अभियुक्तों को आजीवन
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कैद की सजा सुनाई है। अदालत नेे चारों अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दरीबा पश्चिम निवासी सुमित कुमार उर्फ बबलू अपने मित्र कुंदन व अन्य लोगों के साथ 10 सितंबर 2012 की रात करीब नौ बजे होटल खाना जाने खा जा रहा था। पुराने विवाद में आवास विकास कालोनी निवासी आलोक दीक्षित ने अपने साथियों के साथ सेनापति तिराहा के पास सुमित उर्फ बबलू को घेर लिया था। सुमित से मारपीट करने के बाद आरोपियाें ने उसे गोली मार दी। हमले से बाजार में भगदड़ मच गई थी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सुमित कुमार उर्फ बबलू की मौत हो गई थी। मृतक के पिता विद्यासागर ने मोहल्ला कूंचा भवानी निवासी पीलू ठाकुर उर्फ विशाल, आवास विकास कालोनी निवासी आलोक दीक्षित, पक्कापुल निवासी गुलब्बो उर्फ मोहित, चौक निवासी अभिनव शुक्ला व दो अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता रनवीर सिंह यादव ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज ने चारों आरोपियों को हत्या व अन्य अपराध में दोषी करार दिया। दोषी अभियुक्तों पीलू ठाकुर, आलोक दीक्षित, गुलब्बा उर्फ मोहित, अभिनव शुक्ला को उम्र कैद के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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