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छात्र की हत्या में दो दोस्त दोषी करार
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम ने 22 साल पूर्व चाकू गोद कर छात्र की हुई हत्या में उसके दो दोस्तों को दोषी करार दिया है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा है। पांच सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मंसूर नगर निवासी बाबूराम 7 अगस्त 2000 को बैठक में अन्य लोगों के साथ बैठे थे। उसका पुत्र राजबहादुर कक्षा नौ का छात्र था। उसकी गांव के रहने वाले संतोष और धर्मवीर से दोस्ती थी।
दोनों शाम करीब चार बजे आए और पुत्र को अपने साथ गन्ना खिलाने के बाहने बुला ले गए। पुत्र के न लौटने पर खोजबीन की तो पुत्र का शव गन्ना के खेत में पड़ा मिला। धर्मवीर को गांव में पकड़ लिया था। उसने बताया कि उसकी बहन के साथ राजबहादुर ने अभद्रता की थी, जिसकी रंजिश में संतोष के साथ मिलकर चाकू से गोद कर राजबहादुर की हत्या कर दी। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने संतोष व धर्मवीर को हत्या में दोषी करार दिया है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मंसूर नगर निवासी बाबूराम 7 अगस्त 2000 को बैठक में अन्य लोगों के साथ बैठे थे। उसका पुत्र राजबहादुर कक्षा नौ का छात्र था। उसकी गांव के रहने वाले संतोष और धर्मवीर से दोस्ती थी।
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दोनों शाम करीब चार बजे आए और पुत्र को अपने साथ गन्ना खिलाने के बाहने बुला ले गए। पुत्र के न लौटने पर खोजबीन की तो पुत्र का शव गन्ना के खेत में पड़ा मिला। धर्मवीर को गांव में पकड़ लिया था। उसने बताया कि उसकी बहन के साथ राजबहादुर ने अभद्रता की थी, जिसकी रंजिश में संतोष के साथ मिलकर चाकू से गोद कर राजबहादुर की हत्या कर दी। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने संतोष व धर्मवीर को हत्या में दोषी करार दिया है।
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