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बालिका से दुष्कर्म में दस साल जेल
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के मुकदमे के दस साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की चार वर्षीय पुत्री मां के साथ 24 फरवरी 2015 को घर में सो रही थी। रात करीब दो बजे पुत्री को गायब देख परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद गुलाब की बगिया से बालिका के रोने की आवाज आई। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो बगिया में बालिका बैठी मिली। उसने बालिका के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी की। बालिका को लेकर मां और पिता मऊदरवाजा थाने गए और घटना की तहरीर दी। लिंजीगंज अस्पताल में बालिका का चिकित्सीय परीक्षण हुआ। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
बालिका ने फोटो देखकर गांव बुढ़नपुर निवासी सुधीर यादव की शिनाख्त की। बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुधीर यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की चार वर्षीय पुत्री मां के साथ 24 फरवरी 2015 को घर में सो रही थी। रात करीब दो बजे पुत्री को गायब देख परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद गुलाब की बगिया से बालिका के रोने की आवाज आई। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो बगिया में बालिका बैठी मिली। उसने बालिका के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी की। बालिका को लेकर मां और पिता मऊदरवाजा थाने गए और घटना की तहरीर दी। लिंजीगंज अस्पताल में बालिका का चिकित्सीय परीक्षण हुआ। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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बालिका ने फोटो देखकर गांव बुढ़नपुर निवासी सुधीर यादव की शिनाख्त की। बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुधीर यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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