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Farrukhabad News: गैरइरादतन हत्या व जानलेवा हमले में दोनों पक्षों के 16 दोषी

Fri, 10 Jul 2026 12:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 12:10 AM IST
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16 individuals from both sides convicted of culpable homicide and life-threatening assault.
फर्रुखाबाद। थाना कमालगंज क्षेत्र के नगला दाऊद गांव में जनवरी 2024 में जमीन के विवाद को लेकर हुई गैरइरादतन हत्या व जानलेवा हमले के दोनों मुकदमों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने दोनों पक्षों के कुल 16 लोगों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। सजा के बिंदु पर सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी।
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10 जनवरी 2024 को पट्टे की जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और तमंचों से हमला किए जाने के आरोप लगे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक पक्ष की ओर से रुकसाना ने घर में घुसकर मारपीट, फायरिंग और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था, जबकि दूसरे पक्ष के तमजीद खां ने भी जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। गंभीर रूप से घायल तौहीद खां की इलाज के दौरान 15 जनवरी 2024 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद मामला हत्या से संबंधित धाराओं में परिवर्तित हो गया।
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सुनवाई के बाद अदालत ने गैरइरादतन हत्या तथा अन्य आरोपों में आसिफ उर्फ मुन्ना, वसीम खान, सदाब खान, बाबर खान, अरशद उर्फ अक्कू, आमिर खान, तशरीफ शानू और अब्दुल मन्नान ईशान को दोषी ठहराया, जबकि जानलेवा हमला करने के जुड़े केस में इदरीस, तमजीद, तमहीद, जुनैद, नाजिम, आजम, तौषीफ व मगरूल को दोषसिद्ध करार दिया।
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