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दिव्यांग से शादी करने पर सरकार देगी 35 हजार
Updated Mon, 17 Sep 2018 12:13 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। दिव्यांग युवक और युवती की शादी पर राज्य सरकार की ओर से 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सरकार की ओर से दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति को दी जाएगी।
युवक के दिव्यांग होने की स्थिति में 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। यदि दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों को मिलाकर कुल 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। प्रोत्साहन राशि पाने के लिए उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दंपति ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
आयकर दाता दिव्यांग दंपति इस पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे। जिन दिव्यांगों ने पिछले साल या इस वित्तीय वर्ष के दौरान शादी की है, वे इस योजना में प्रोत्साहन राशि पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, विवाह के पंजीकरण का प्रमाणपत्र, सीएमओ से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय व जाति के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद अपलोड किए गए कागजात की हार्ड कापी लेकर जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
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जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार बघेल ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना चालू की है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है।
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फर्रुखाबाद। दिव्यांग युवक और युवती की शादी पर राज्य सरकार की ओर से 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सरकार की ओर से दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति को दी जाएगी।
युवक के दिव्यांग होने की स्थिति में 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। यदि दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों को मिलाकर कुल 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। प्रोत्साहन राशि पाने के लिए उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दंपति ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
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आयकर दाता दिव्यांग दंपति इस पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे। जिन दिव्यांगों ने पिछले साल या इस वित्तीय वर्ष के दौरान शादी की है, वे इस योजना में प्रोत्साहन राशि पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, विवाह के पंजीकरण का प्रमाणपत्र, सीएमओ से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय व जाति के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद अपलोड किए गए कागजात की हार्ड कापी लेकर जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
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जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार बघेल ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना चालू की है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है।