{"_id":"5b8597d742c7924648031162","slug":"153548180415-farrukhabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा
Updated Wed, 29 Aug 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश सरवर हुसैन रिजवी ने पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
हरदोई जिले के गांव महमदपुर अरवन निवासी रामऔतार ने पुत्री आरती की शादी जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव बिढ़ैल निवासी श्रीपाल के साथ की थी। शादी के बाद से पति दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। शादी के चार साल बाद 5 मई 2016 को पति ने पत्नी आरती की जलाकर हत्या कर दी थी। आरती के पिता रामऔतार ने पति श्रीपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति को हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश सरवर हुसैन रिजवी ने पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
हरदोई जिले के गांव महमदपुर अरवन निवासी रामऔतार ने पुत्री आरती की शादी जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव बिढ़ैल निवासी श्रीपाल के साथ की थी। शादी के बाद से पति दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। शादी के चार साल बाद 5 मई 2016 को पति ने पत्नी आरती की जलाकर हत्या कर दी थी। आरती के पिता रामऔतार ने पति श्रीपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति को हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन