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हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा
Updated Mon, 20 Aug 2018 11:32 PM IST
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हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
गांव के युवक की सिर काट कर शव खेत में फेंका था
70-70 हजार रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज ने युवक की सिर काट कर हत्या कर शव को खेत में फेंकने के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 70-70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव चौसपुर निवासी हरिश्चंद्र के पुत्र नरवीर (25) को 21 जून 2013 की शाम को गांव के शीलचंद्र गांव गुगौरा घुमाने के बहाने घर से बुला ले गया था। वह वापस घर नहीं आया। परिवार के लोग उसकी तलाश करने लगे। 23 जून को जगदीश कठेरिया के खेत में नरवीर का शव पड़ा मिला। उसका सिर गायब था। पिता ने कपड़ों से पुत्र की शिनाख्त की थी। पिता ने गांव के शंकर जाटव, इनके भाई ब्रह्मानंद, पड़ोसी शीलचंद्र और गुगौरा निवासी पंडित जाटव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि ब्रह्मानंद जाटव से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश में पुत्र की गला काट कर हत्या कर दी गई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सगे भाई शंकर जाटव, ब्रह्मानंद समेत अन्य दो आरोपी शीलचंद्र व पंडित जाटव को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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गांव के युवक की सिर काट कर शव खेत में फेंका था
70-70 हजार रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज ने युवक की सिर काट कर हत्या कर शव को खेत में फेंकने के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 70-70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव चौसपुर निवासी हरिश्चंद्र के पुत्र नरवीर (25) को 21 जून 2013 की शाम को गांव के शीलचंद्र गांव गुगौरा घुमाने के बहाने घर से बुला ले गया था। वह वापस घर नहीं आया। परिवार के लोग उसकी तलाश करने लगे। 23 जून को जगदीश कठेरिया के खेत में नरवीर का शव पड़ा मिला। उसका सिर गायब था। पिता ने कपड़ों से पुत्र की शिनाख्त की थी। पिता ने गांव के शंकर जाटव, इनके भाई ब्रह्मानंद, पड़ोसी शीलचंद्र और गुगौरा निवासी पंडित जाटव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि ब्रह्मानंद जाटव से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश में पुत्र की गला काट कर हत्या कर दी गई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सगे भाई शंकर जाटव, ब्रह्मानंद समेत अन्य दो आरोपी शीलचंद्र व पंडित जाटव को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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