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हत्या में दंपति को आजीवन कारावास
Updated Fri, 10 Aug 2018 11:53 PM IST
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत ईसी एक्ट के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने हत्या के मुकदमे में आरोपी दंपति को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव कादरदादपुर निवासी आशाराम और छोटेलाल में पुरानी रंजिश चल रही थी। 9 जनवरी 2010 को छोटेलाल अपनी नातिन के साथ शाम को नए घर से पुराने घर गए थे। तभी आशाराम और इनकी पत्नी धनदेवी गाली देने लगीं। विरोध करने पर विवाद शुरू हो गया। इस बीच छोटेलाल का नाती कन्हैया वहां पहुंच गया। आशाराम ने उस पर फायर कर दिया। कन्हैया गोली लगने से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छोटे लाल ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आशाराम और इनकी पत्नी धनदेवी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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हत्या में दंपति को उम्रकैद
20-20 हजार रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव कादरदादपुर निवासी आशाराम और छोटेलाल में पुरानी रंजिश चल रही थी। 9 जनवरी 2010 को छोटेलाल अपनी नातिन के साथ शाम को नए घर से पुराने घर गए थे। तभी आशाराम और इनकी पत्नी धनदेवी गाली देने लगीं। विरोध करने पर विवाद शुरू हो गया। इस बीच छोटेलाल का नाती कन्हैया वहां पहुंच गया। आशाराम ने उस पर फायर कर दिया। कन्हैया गोली लगने से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छोटे लाल ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आशाराम और इनकी पत्नी धनदेवी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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हत्या में दंपति को उम्रकैद
20-20 हजार रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो