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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 12 वर्ष 10 माह की सश्रम सजा

Thu, 23 Nov 2023 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 12:32 AM IST
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12 years and 10 months rigorous imprisonment to the accused in raping a teenage girl
फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म में एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी को 12 वर्ष 10 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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दोषी को 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया।

मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 19 फरवरी 2011 को गांव के सुनील उर्फ बटकनी, हमीर सिंह, नेम सिंह, शीतल, सुनील, छविराम व भूरा उर्फ विनय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि 18 फरवरी 2011 को 16 वर्षीय भतीजी खेत पर गई थी। उसी दौरान सुनील उर्फ बटकनी व हमीर सिंह ने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया।
शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने सुनील उर्फ बटकनी को पकड़ लिया। इस पर यह लोग असलहे लेकर आए और मारपीट कर सुनील उर्फ बटकनी को छुड़ाकर ले गए। विवेचक ने हमीर, सुनील उर्फ बटकनी, भूरा उर्फ विनय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शीतल व नेम सिंह के नाबालिग होने पर उनकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सुनील उर्फ बटकनी को दोषी करार दिया था। हमीर सिंह व विनय कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।
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बुधवार को न्यायाधीश ने दोषी सुनील उर्फ बटकनी को 12 वर्ष 10 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।
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