फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   10 accused convicted in deadly attack and obstruction in government work

Farrukhabad News: जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा में 10 आरोपियों पर दोष सिद्ध

Sat, 12 Oct 2024 01:55 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2024 01:55 AM IST
विज्ञापन
10 accused convicted in deadly attack and obstruction in government work
फर्रुखाबाद। 20 वर्ष पहले प्रार्थना पत्र की जांच करने गए सिपाहियों से मारपीट कर जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा के मामले में न्यायाधीश रितिका त्यागी ने 10 आरोपियों को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन


नवाबगंज थाने के सिपाही इंद्रपाल सिंह ने गांव महमदपुर धनी निवासी जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमा चंद्र, मुकेश, अशोक, ब्रहमानंद, राजू, राजेंद्र गंगवार, रामबाबू, मनकू के खिलाफ 22 अक्तूबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि साथी सिपाही कुलदीप व अवधेश के साथ बाइक से 22 अक्तूबर 2006 को गश्त पर निकले थे।
विज्ञापन

गांव महदपुर धनी में यह लोग बाग में जुआ खेल रहे थे। इन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया तो यह सभी लोग गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे। तमंचे से फायर कर दिया। सिपाही कुलदीप के सिर में गोली लग गई। वह लहूलुहान होकर गिर गया। यह लोग भागने लगे। ऐसे में पीछा करके दो लोगों को पकड़ लिया, बाकी वहां से भाग गए। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई के दौरान मनकू की फाइल अलग कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमा चंद्र, मुकेश, अशोक, ब्रहमानंद, राजू, राजेंद्र गंगवार व रामबाबू को दोषी कर किया। सजा सुनाने के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed