{"_id":"670989bb72b02a68360a2864","slug":"10-accused-convicted-in-deadly-attack-and-obstruction-in-government-work-farrukhabad-news-c-222-1-sknp1019-116540-2024-10-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा में 10 आरोपियों पर दोष सिद्ध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा में 10 आरोपियों पर दोष सिद्ध
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। 20 वर्ष पहले प्रार्थना पत्र की जांच करने गए सिपाहियों से मारपीट कर जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा के मामले में न्यायाधीश रितिका त्यागी ने 10 आरोपियों को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
नवाबगंज थाने के सिपाही इंद्रपाल सिंह ने गांव महमदपुर धनी निवासी जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमा चंद्र, मुकेश, अशोक, ब्रहमानंद, राजू, राजेंद्र गंगवार, रामबाबू, मनकू के खिलाफ 22 अक्तूबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि साथी सिपाही कुलदीप व अवधेश के साथ बाइक से 22 अक्तूबर 2006 को गश्त पर निकले थे।
गांव महदपुर धनी में यह लोग बाग में जुआ खेल रहे थे। इन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया तो यह सभी लोग गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे। तमंचे से फायर कर दिया। सिपाही कुलदीप के सिर में गोली लग गई। वह लहूलुहान होकर गिर गया। यह लोग भागने लगे। ऐसे में पीछा करके दो लोगों को पकड़ लिया, बाकी वहां से भाग गए। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई के दौरान मनकू की फाइल अलग कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमा चंद्र, मुकेश, अशोक, ब्रहमानंद, राजू, राजेंद्र गंगवार व रामबाबू को दोषी कर किया। सजा सुनाने के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
नवाबगंज थाने के सिपाही इंद्रपाल सिंह ने गांव महमदपुर धनी निवासी जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमा चंद्र, मुकेश, अशोक, ब्रहमानंद, राजू, राजेंद्र गंगवार, रामबाबू, मनकू के खिलाफ 22 अक्तूबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि साथी सिपाही कुलदीप व अवधेश के साथ बाइक से 22 अक्तूबर 2006 को गश्त पर निकले थे।
विज्ञापन
गांव महदपुर धनी में यह लोग बाग में जुआ खेल रहे थे। इन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया तो यह सभी लोग गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे। तमंचे से फायर कर दिया। सिपाही कुलदीप के सिर में गोली लग गई। वह लहूलुहान होकर गिर गया। यह लोग भागने लगे। ऐसे में पीछा करके दो लोगों को पकड़ लिया, बाकी वहां से भाग गए। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई के दौरान मनकू की फाइल अलग कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमा चंद्र, मुकेश, अशोक, ब्रहमानंद, राजू, राजेंद्र गंगवार व रामबाबू को दोषी कर किया। सजा सुनाने के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत की है।