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जानलेवा हमले में तीन लोगों को दस साल की सजा

Sat, 16 Apr 2022 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 11:18 PM IST
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Three people sentenced to ten years in deadly attack
अयोध्या। जानलेवा हमले के एक मामले में तीन लोगों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर एक लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से हुआ है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के अब्बू सराय गांव के रहने वाले अतीक खान ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके मोहल्ले में नगर पालिका द्वारा सड़क बनवाई जा रही थी। गांव के ही शफीक ने अपने दरवाजे पर निर्माण करा लिया था। उस अवैध निर्माण का उसके पुत्र इमरान और मोहल्ले के अन्य लोगों ने विरोध किया। इस पर उसे जान से मार डालने की धमकी दी गई थी।
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इसी रंजिश में 19 जून, 2016 को जब वह गांव से मस्जिद की तरफ जा रहा था तो शफीक अहमद उर्फ मुन्ना, साद अहमद उर्फ निक्की व अरशद उर्फ विक्की ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। इसकी रिपोर्ट सभी के खिलाफ जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीनों को सजा सुनाई।
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