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Ayodhya News: श्रीराम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी देने वाले को जमानत नहीं

Tue, 22 Aug 2023 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 22 Aug 2023 12:27 AM IST
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threat sriram janmbhoomi case
अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी देने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार दुबे की अदालत से सोमवार को हुआ।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित कुमार पांडेय ने बताया कि वादी मुकदमा संजीव कुमार सिंह ने श्रीराम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 2 फरवरी 2023 को मनोज कुमार कल्पवास के लिए प्रयागराज गए थे । उनके मोबाइल नंबर पर सुबह 4:00 बजे अज्ञात ने फोन करके पूछा कि तुम कौन बोल रहे हो और उसी ने श्रीराम जन्मभूमि को उड़ा देने की धमकी दी थी। पुलिस ने विवेचना में विद्या शंकर धोत्रे व उनके पति अनिल रामदास धड़के निवासी अहमदनगर महाराष्ट्र के खिलाफ विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले में पत्नी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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