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जनसूचना न देने पर वेतन काटने का निर्देश

Tue, 11 Aug 2020 10:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2020 10:03 PM IST
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rti
बड़ागांव। सोहावल विकासखंड क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा मांगी गई जन सूचना न देना महंगा पड़ गया। सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह रकम वेतन से काटने के आदेश दिए।
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मामला ग्राम पंचायत देवई का है। यहां पर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी घनश्याम वर्मा से ग्रामीण भूपेंद्र तिवारी ने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए आए पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों से संबंधित दस बिंदुओं पर जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत दस अप्रैल 2018 को जनसूचना मांगी थी।
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जिसकी सूचना देने में ग्राम पंचायत अधिकारी घनश्याम वर्मा आए दिन टालमटोल करते रहे गए। जिस पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के अधिकारी अजय कुमार उप्रेती ने ढाई सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 15 हजार रुपये का अर्थ निर्धारित करते हुए वेतन से काटने का आदेश दिया है। डीपीआरओ सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।
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