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जिले में 20 सितंबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू

Wed, 28 Jul 2021 12:48 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jul 2021 12:48 AM IST
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Prohibitory orders in the district till September 20
अयोध्या। श्रावण झूला मेले के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेस्ट अनुज कुमार झा ने जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 20 सितंबर तक के लिए लागू की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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कहा गया है कि इस दौरान श्रावण झूला मेला/श्रावण पूर्णिमा के दौरान नौका विहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दिनों में किसी भी विक्रेता द्वारा दुकान/प्रतिष्ठान खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।
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इसके साथ ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन से किसी कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा।
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ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने के लिए अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, बल्लम, भाला अथवा तेजधार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा।
बिना पूर्व अनुमति कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा, विजयोत्सव आदि आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य प्रतिबंध भी हैं।

कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत समय-समय पर जारी अद्यतन आदेशों का उल्लंघन नही किया जायेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। 20 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
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