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दारोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Mon, 14 Oct 2019 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Oct 2019 10:54 PM IST
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Non-bailable warrant issued against the sub inspector
अयोध्या। अधिवक्ता से बदसलूकी करने के मामले में दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह आदेश सीजेएम विजय कुमार गुप्ता की अदालत से हुआ है।
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पूराकलंदर थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी अधिवक्ता अजय कुमार वर्मा 26 अगस्त 2018 को अपनी पुत्री से मिलने नवोदय विद्यालय हॉस्टल जा रहे थे। रास्ते में पूराकलंदर थाना तिराहे पर उन्हें बीडीओ पूरा बाजार व दारोगा राजेश कुमार भारती मिले। अधिवक्ता की बाइक रुकवा कर दोनों लोगों ने बदसलूकी की और रोड एक्सीडेंट दिखाकर जान से खत्म करा देने की धमकी दी।

पीड़ित अधिवक्ता ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था, सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीते 11 जनवरी को दरोगा राजेश कुमार भारती को विचारण के लिए तलब किया था। समन पर उपस्थित न होने के कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद दारोगा अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने दारोगा को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया है। मामले में अगली पेशी 24 अक्तूबर नियत की गई है।
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