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Ayodhya News: दुष्कर्म के प्रयास में युवक को पांच साल की सजा

Fri, 20 Jan 2023 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 20 Jan 2023 12:38 AM IST
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NA
अयोध्या। किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को युवक को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 12 हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह फैसला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से हुआ है।
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एडीजीसी ज्ञानेश चंद्र पांडेय व सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना 4 जून, 2017 की है। रुदौली थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित किशोरी अपने घर की छत पर सो रही थी। आरोपी तैयब अली छत पर पहुंचकर किशोरी के साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा।
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उसकी गुहार पर वह भाग गया। इसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई। सीओ रुदौली के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में अश्लील हरकत व दुष्कर्म के प्रयास की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट में दोषी पाते हुए सजा दी।
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पांच लोगों को तीन साल की सजा
अयोध्या। आपराधिक मानव के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पांच लोगों को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 75 हजार रुपये जुर्माना हुआ है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अभिषेक बगड़िया की अदालत से हुआ है।
एडीजीसी राहुल सिंह व प्रवीण सिंह ने बताया कि घटना 5 जून, 2011 की है। इनायत नगर थाना क्षेत्र के आदिलपुर मजरे पूरे ईश्वरदुबे का पुरवा के रहने वाले फयादीन दुबे ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी जमीन का मुकदमा गांव के जगराम, प्रदीप, शेषमणि, शारदा व शिवकुमार से चल रहा है। विवादित जमीन को घटना वाले दिन सभी आरोपी जोतवा रहे थे।


फयादीन, उसके भाई ब्रह्मादीन व बेटा संजय दुबे और संजू ने जब जोतने से मना किया तो सभी लोगों ने लाठी-डंडा से मारापीटा था। इसकी रिपोर्ट आपराधिक मानव वध के प्रयास समेत अन्य धाराओं में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सब को सजा दी। संवाद
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