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जिसे मृत बताया वो नौ माह बाद जिंदा मिला
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रुदौली। कोतवाली पुलिस ने नौ माह पूर्व मृत बताए गए युवक को जिंदा बरामद किया है। जिंदा मिले युवक ने अपनी हत्या का फर्जी मुकदमा अपनी चाची द्वारा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है।
कोतवाली रुदौली में शुक्रवार को सीओ धर्मेंद्र यादव ने बताया कि रुदौली के स्वयंवर पुरवा गांव की सुनीता पत्नी सुखदेव ने 17 दिसंबर 2018 को अपने जेठ के पुत्र जंग बहादुर की हत्या का केस दर्ज कराया था।
इसमें सुनीता ने इंद्र प्रकाश पुत्र भगवती निवासी ग्राम शुक्लापुर से रुपयों के लेन-देन का आरोप लगाकर जंग बहादुर की हत्या कर लाश गायब करने का आरोप लगाया था। सुनीता की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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सीओ ने बताया जांच अधिकारी एसएसआई शमशाद अली ने 9 माह पूर्व कोतवाली में लापता जंग बहादुर को 20 सितंबर 19 को लखनऊ से जिंदा बरामद किया। सीओ के मुताबिक जंग बहादुर का इंद्रप्रकाश से कोई लेना-देना नहीं है।
जंग बहादुर ने बताया कि उसने अपना खेत व घर इंद्र प्रकाश को बैनामा कर दिया था और वह गांव छोड़कर लखनऊ में मेहनत मजदूरी कर रहने लगा था। उसकी चाची सुनीता ने घर हड़पने के लिए मेरी हत्या होने का फर्जी मुकदमा इंद्रकुमार सहित तीन लोगों पर पर दर्ज कराया था। बताया जंग बहादुर को न्यायालय में पेश कर धारा 164 का बयान दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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कोतवाली रुदौली में शुक्रवार को सीओ धर्मेंद्र यादव ने बताया कि रुदौली के स्वयंवर पुरवा गांव की सुनीता पत्नी सुखदेव ने 17 दिसंबर 2018 को अपने जेठ के पुत्र जंग बहादुर की हत्या का केस दर्ज कराया था।
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इसमें सुनीता ने इंद्र प्रकाश पुत्र भगवती निवासी ग्राम शुक्लापुर से रुपयों के लेन-देन का आरोप लगाकर जंग बहादुर की हत्या कर लाश गायब करने का आरोप लगाया था। सुनीता की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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सीओ ने बताया जांच अधिकारी एसएसआई शमशाद अली ने 9 माह पूर्व कोतवाली में लापता जंग बहादुर को 20 सितंबर 19 को लखनऊ से जिंदा बरामद किया। सीओ के मुताबिक जंग बहादुर का इंद्रप्रकाश से कोई लेना-देना नहीं है।
जंग बहादुर ने बताया कि उसने अपना खेत व घर इंद्र प्रकाश को बैनामा कर दिया था और वह गांव छोड़कर लखनऊ में मेहनत मजदूरी कर रहने लगा था। उसकी चाची सुनीता ने घर हड़पने के लिए मेरी हत्या होने का फर्जी मुकदमा इंद्रकुमार सहित तीन लोगों पर पर दर्ज कराया था। बताया जंग बहादुर को न्यायालय में पेश कर धारा 164 का बयान दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।