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दलित उत्पीड़न में युवक को चार साल की सजा
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अयोध्या। रुदौली थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट ने दलित उत्पीड़न एक्ट के तहत दोषी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हरिनाथ पांडे की अदालत से हुआ।
एपीओ अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 25 जून साल 2014 की है। रुदौली थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता अपने छत पर सोई थी। रात करीब 12 बजे उससे पड़ोसी जमील ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
विवाहिता की गुहार पर गांव के तमाम लोग पहुंच गए तो जमील भाग गया। इसकी रिपोर्ट दुष्कर्म के प्रयास व दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दलित उत्पीड़न अधिनियम में दोषी पाते हुए जमील को सजा दी।
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एपीओ अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 25 जून साल 2014 की है। रुदौली थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता अपने छत पर सोई थी। रात करीब 12 बजे उससे पड़ोसी जमील ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
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विवाहिता की गुहार पर गांव के तमाम लोग पहुंच गए तो जमील भाग गया। इसकी रिपोर्ट दुष्कर्म के प्रयास व दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दलित उत्पीड़न अधिनियम में दोषी पाते हुए जमील को सजा दी।
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