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सपा प्रवक्ता पर प्राथमिकी की अर्जी खारिज

Sun, 05 Mar 2017 12:11 AM IST
फैजाबाद
फैजाबाद Updated Sun, 05 Mar 2017 12:11 AM IST
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Dismissed the plea of FIR on SP spokesman
court
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी कहने के मामले में सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने की अर्जी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश पाराशर की कोर्ट से हुआ।  
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अधिवक्ता हरिओम दुबे व अजय वर्मा ने बताया कि अर्जी अयोध्या के बड़ी छावनी निवासी ओम प्रकाश दास ने दायर की है। उसमें आरोप लगाया है कि वह बीती 1 फरवरी को कचहरी में थे। दिन में करीब चार बजे वह अधिवक्ता संघ में लगे टेलीविजन पर खबर देख रहे थे।
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एक न्यूज चैनल में सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को यह कहते हुए देखा व सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकी हैं। उनके बयान से वह काफी आहत हुए। विपक्षी का यह बयान देश की जनता को अपमानित व शर्मसार करने वाला है। प्रवक्ता का यह बयान देश को नीचा दिखाने वाला था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी।
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