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रेलकर्मी की हत्या में नौ लोगों को उम्रकैद
फैजाबाद
Updated Sat, 22 Oct 2016 11:07 PM IST
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जमीन की पैमाइश के बाद मेड़ बांधने के दौरान रेलकर्मी फैज मोहम्मद की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर कोर्ट ने कुल एक लाख 17 हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका है। यह फैसला शुक्रवार को अपर जिला जज रूपचंद्र राम की कोर्ट से हुआ। मामला रौनाही थाने के कोला गांव का है।
अधिवक्ता सईद खान व एडीजीसी अजय सिंह ने बताया कि घटना 15 अक्तूबर 2011 की है। इसी गांव के वादी लल्लू उर्फ लाल मोहम्मद अपनी बैनामे की जमीन की पैमाइश के लिए तहसील दिवस में अर्जी दे आदेश कराया था।
आदेश के अनुपालन में तहसील कर्मी कानूनगो व दो लेखपाल मौके पर आए और निशानदेही करके 3 बजे चले गए। उसके बाद वादी व उसका भाई फैज मोहम्मद निशानदेही पर मेड़ बांध रहे थे।
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अभियुक्त हकीक अहमद उर्फ चुन्ने, शेरू, राशिद, शफीक, शानू, मान अहमद, फैजान उल्लाह, सोनी, मोनी व सलमा खेत पर पहुंचकर लाल मोहम्मद के सिर पर मारा वह गिर गए तो बचाने दौड़े उसके भाई फैज मोहम्मद को मारते-पीटते हुए अपने घर में खींच ले गए।
वहां मूसर, चाकू, लाठी व सरिया से मारकर घायल कर दिया। परिवारीजन दोनों को अस्पताल ले गए जहां फैज की मौत हो गई। घटना के समय से राशिद फरार चल रहा है। अभियुक्त सद्दाम व फैज को बाल अपराधी घोषित कर दिया गया। बाकी नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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अधिवक्ता सईद खान व एडीजीसी अजय सिंह ने बताया कि घटना 15 अक्तूबर 2011 की है। इसी गांव के वादी लल्लू उर्फ लाल मोहम्मद अपनी बैनामे की जमीन की पैमाइश के लिए तहसील दिवस में अर्जी दे आदेश कराया था।
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आदेश के अनुपालन में तहसील कर्मी कानूनगो व दो लेखपाल मौके पर आए और निशानदेही करके 3 बजे चले गए। उसके बाद वादी व उसका भाई फैज मोहम्मद निशानदेही पर मेड़ बांध रहे थे।
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अभियुक्त हकीक अहमद उर्फ चुन्ने, शेरू, राशिद, शफीक, शानू, मान अहमद, फैजान उल्लाह, सोनी, मोनी व सलमा खेत पर पहुंचकर लाल मोहम्मद के सिर पर मारा वह गिर गए तो बचाने दौड़े उसके भाई फैज मोहम्मद को मारते-पीटते हुए अपने घर में खींच ले गए।
वहां मूसर, चाकू, लाठी व सरिया से मारकर घायल कर दिया। परिवारीजन दोनों को अस्पताल ले गए जहां फैज की मौत हो गई। घटना के समय से राशिद फरार चल रहा है। अभियुक्त सद्दाम व फैज को बाल अपराधी घोषित कर दिया गया। बाकी नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।