{"_id":"577560844f1c1ba95c79ab5e","slug":"husband-mother-and-father-to-life-imprisonment-in-the-murder-of-women","type":"story","status":"publish","title_hn":"विवाहिता की हत्या में पति सास व ससुर को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
विवाहिता की हत्या में पति सास व ससुर को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
Updated Thu, 30 Jun 2016 11:40 PM IST
विज्ञापन
विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें पति, सास व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 28 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला अपर जिला जज कृष्ण प्रताप सिंह ने गुरुवार को सुनाया है।
यह मामला खंडासा थाने के गांव रायपुर का है। एडीजीसी शहाब अख्तर खां ने बताया कि इनायतनगर थाने के गांव मवई खुर्द निवासी हरिश्याम ने अपनी बहन रेखा की शादी खंडासा थाने के रायपुर के रहने वाले कमलेश के साथ 20 मई 1996 को की थी।
घटना के दो माह पूर्व रेखा की ससुराल वाले पति कमलेश की नौकरी लगवाने के लिए 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। रुपये न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव लटका दिया गया।
विज्ञापन
इसकी रिपोर्ट घटना के चार दिन बाद मृतका के भाई ने तीनो के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना की और आरोपपत्र अदालत को सौंपा। बहस के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने पति कमलेश दुबे, सास विद्यावती, ससुर राम कुमार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
यह मामला खंडासा थाने के गांव रायपुर का है। एडीजीसी शहाब अख्तर खां ने बताया कि इनायतनगर थाने के गांव मवई खुर्द निवासी हरिश्याम ने अपनी बहन रेखा की शादी खंडासा थाने के रायपुर के रहने वाले कमलेश के साथ 20 मई 1996 को की थी।
विज्ञापन
घटना के दो माह पूर्व रेखा की ससुराल वाले पति कमलेश की नौकरी लगवाने के लिए 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। रुपये न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव लटका दिया गया।
विज्ञापन
इसकी रिपोर्ट घटना के चार दिन बाद मृतका के भाई ने तीनो के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना की और आरोपपत्र अदालत को सौंपा। बहस के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने पति कमलेश दुबे, सास विद्यावती, ससुर राम कुमार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।