{"_id":"5a7212e14f1c1b05738b4ba9","slug":"201517425377-faizabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बंदूक लूटने के मामले में दो को पांच साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बंदूक लूटने के मामले में दो को पांच साल की सजा
Updated Thu, 01 Feb 2018 12:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बंदूक लूटने के मामले में दो को पांच साल की सजा
फैजाबाद। लूटी गई बंदूक बरामदगी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो लुटेरों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज हरिनाथ पांडेय की अदालत से बुधवार को हुआ।
एडीजीसी अजय प्रकाश ने बताया कि, 4 अप्रैल, 2003 की रात मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मुमताजनगर के झझरिया पुल के पास पहुंचे तो दो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। घेराबंदी करके दो बदमाशों को पकड़ा गया, जबकि तीन अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पांचों के खिलाफ रिपोर्ट कैंट एसओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने लक्ष्मण निषाद निवासी निर्मलीकुंड अयोध्या, सुरेंद्र निवासी जैतपुर थाना नवाबगंज जिला गोंडा, मनोहर, शंकर, राजेंद्र निवासी दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज गोंडा के खिलाफ लिखाई थी। गिरफ्तारी के बाद लक्ष्मण निषाद व सुरेंद्र के कब्जे से दो डबल बैरेल बंदूक व कारतूस बरामद हुए थे। यह बंदूक सुंदर पेट्रोल पंप हाजीपुर सिंहपुर से लूटी गई थीं और इन्हीं से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए लक्ष्मण व सुरेंद्र को सजा सुनाई, जबकि अन्य तीनों को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
फैजाबाद। लूटी गई बंदूक बरामदगी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो लुटेरों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज हरिनाथ पांडेय की अदालत से बुधवार को हुआ।
एडीजीसी अजय प्रकाश ने बताया कि, 4 अप्रैल, 2003 की रात मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मुमताजनगर के झझरिया पुल के पास पहुंचे तो दो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। घेराबंदी करके दो बदमाशों को पकड़ा गया, जबकि तीन अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पांचों के खिलाफ रिपोर्ट कैंट एसओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने लक्ष्मण निषाद निवासी निर्मलीकुंड अयोध्या, सुरेंद्र निवासी जैतपुर थाना नवाबगंज जिला गोंडा, मनोहर, शंकर, राजेंद्र निवासी दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज गोंडा के खिलाफ लिखाई थी। गिरफ्तारी के बाद लक्ष्मण निषाद व सुरेंद्र के कब्जे से दो डबल बैरेल बंदूक व कारतूस बरामद हुए थे। यह बंदूक सुंदर पेट्रोल पंप हाजीपुर सिंहपुर से लूटी गई थीं और इन्हीं से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए लक्ष्मण व सुरेंद्र को सजा सुनाई, जबकि अन्य तीनों को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन