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बैंक प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
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बैंक प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
अयोध्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौक के प्रबंधक समेत तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत से हुआ।
मामले में 59 हजार खाते से निकालकर दो लोगों के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है। अधिवक्ता इंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शहर के हैदरगंज तकिया निवासी हरिकरन का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौक ब्रांच में है।
उनके खाते से 01 मार्च को रात 10:40 बजे से 10:59 बजे तक कुल 59 हजार रुपये निकाले गए। इसकी जानकारी खाता धारक को मोबाइल पर एसएमएस मिलने के बाद हुई। इसकी सूचना तुरंत उसने बैंक मैनेजर को दी और खाता लॉक करने के लिए कहा।
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बैंक प्रबंधक को सूचित करने के बाद भी उसने खाता बंद नहीं किया। बाद में इसकी जानकारी करने पर पता चला कि मैनेजर की मिलीभगत से उनका पैसा विपक्षी तमन्ना परवीन व कांति फैक्ट्री के मैनेजर के खाते में ट्रांसफर किया गया है।
तब उसने बैंक प्रबंधक असद सिद्दीक, तमन्ना परवीन निवासी सरवन बाजार जिला गया बिहार व कांति फैक्ट्री के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने का आदेश कोतवाल कोतवाली नगर को दिया है।
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अयोध्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौक के प्रबंधक समेत तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत से हुआ।
मामले में 59 हजार खाते से निकालकर दो लोगों के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है। अधिवक्ता इंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शहर के हैदरगंज तकिया निवासी हरिकरन का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौक ब्रांच में है।
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उनके खाते से 01 मार्च को रात 10:40 बजे से 10:59 बजे तक कुल 59 हजार रुपये निकाले गए। इसकी जानकारी खाता धारक को मोबाइल पर एसएमएस मिलने के बाद हुई। इसकी सूचना तुरंत उसने बैंक मैनेजर को दी और खाता लॉक करने के लिए कहा।
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बैंक प्रबंधक को सूचित करने के बाद भी उसने खाता बंद नहीं किया। बाद में इसकी जानकारी करने पर पता चला कि मैनेजर की मिलीभगत से उनका पैसा विपक्षी तमन्ना परवीन व कांति फैक्ट्री के मैनेजर के खाते में ट्रांसफर किया गया है।
तब उसने बैंक प्रबंधक असद सिद्दीक, तमन्ना परवीन निवासी सरवन बाजार जिला गया बिहार व कांति फैक्ट्री के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने का आदेश कोतवाल कोतवाली नगर को दिया है।