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हाईकोर्ट के आदेश की प्रति बीएसए को सौंपी
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पूरा बाजार। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिल्कीपुर में वार्डन के पद पर कार्यरत सपना सिंह के निलंबन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को पीड़िता ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपने के साथ बहाल करने की मांग की।
ध्यान रहे कि विगत सात अक्तूबर को बीएसए अयोध्या ने कूट रचित अभिलेख लगाकर नियुक्त करने के आरोप में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिल्कीपुर में वार्डन के पद पर कार्यरत सपना सिंह को निलंबित कर दिया था।
सपना ने बताया कि उन्होंने निलंबन के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में शरण लिया था। इस पर उच्च न्यायालय ने बीएसए के निलंबन के आदेश को रद्द करते हुए बकाया वेतन भुगतान करने एवं पूर्व स्थित को यथावत रखने का आदेश दिया है।
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बताया कि बुधवार को उन्होंने आदेश की प्रति सौंपकर उन्हें लिखित जानकारी दी है। इस पर बीएसए ने आदेश का परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
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ध्यान रहे कि विगत सात अक्तूबर को बीएसए अयोध्या ने कूट रचित अभिलेख लगाकर नियुक्त करने के आरोप में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिल्कीपुर में वार्डन के पद पर कार्यरत सपना सिंह को निलंबित कर दिया था।
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सपना ने बताया कि उन्होंने निलंबन के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में शरण लिया था। इस पर उच्च न्यायालय ने बीएसए के निलंबन के आदेश को रद्द करते हुए बकाया वेतन भुगतान करने एवं पूर्व स्थित को यथावत रखने का आदेश दिया है।
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बताया कि बुधवार को उन्होंने आदेश की प्रति सौंपकर उन्हें लिखित जानकारी दी है। इस पर बीएसए ने आदेश का परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।