फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   दो डकैतों को 10 साल का कारावास

दो डकैतों को 10 साल का कारावास

Sat, 21 Sep 2013 05:37 AM IST
Faizabad
Faizabad Updated Sat, 21 Sep 2013 05:37 AM IST
विज्ञापन
फैजाबाद। घटना के 28 साल बाद डकैती के मामले में दो लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिला जज तृतीय की अदालत से शुक्रवार को हुआ। मामला अयोध्या कोतवाली के भारीपुर डेराबीबी मोहल्ले का है।
विज्ञापन

अपर शासकीय अधिवक्ता साहिर नईम सफवी ने बताया कि घटना 28 अगस्त 1985 की है। इसी मोहल्ले के रहने वाले धरनीधर द्विवेदी ने अदालत में अर्जी दी कि उनके मोहल्ले के रहने वाले शंभूधर द्विवेदी व विद्याधर द्विवेदी ने घटनावाले दिन उनके घर में घुसकर जबरदस्ती चावल, धनिया व कालीन उठा ले गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। रिपोर्ट के बाद विवेचक ने दोनों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस पर धरनीधर की कोर्ट में आपत्ति के बाद एफआर निरस्त करके दोनों को तलब किया। इस आदेश के खिलाफ आरोपियों ने निगरानी की। जिसे स्वीकृत करके कोर्ट ने मामले को बतौर परिवाद दर्ज करने का आदेश निचली अदालत को भेजा। वहां वादी और गवाहों के बयान के बाद फिर दोनों को विचारण के लिए तलब किया। इस आदेश को निगरानी के माध्यम से जिला जज के यहां चुनौती दी गई। निगरानी निरस्त हुई तो आरोपी इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए वहां से भी आरोपियों को कोई राहत नहीं मिला तो अदालत में सरेंडर किया। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को डकैती के मामले में दोषी पाते हुए सजा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed